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आंध्र प्रदेश में 100 नगर निकायों में चुनाव प्रक्रिया पर रोक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद EC ने लिया फैसला

 Written By: Khushbu Rawal
 Published : Oct 22, 2026 07:56 am IST,  Updated : Oct 22, 2026 08:03 am IST

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्य में होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट 26 अक्टूबर तक जारी नहीं करे। यह अंतिम लिस्ट 21 अक्टूबर को जारी की जानी थी।

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आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया पर रोक। Image Source : PTI

आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (APSEC) ने बुधवार को राज्य के सभी 100 शहरी स्थानीय निकायों में चल रही चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें कोर्ट ने उन उम्मीदवारों के लिए नामांकन की समय-सीमा बढ़ाने पर विचार करने को कहा था, जो कानून-व्यवस्था की समस्याओं के कारण अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर पाए थे।

बुधवार देर शाम जारी एक आधिकारिक आदेश में, आयोग ने कहा कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 21 अक्टूबर के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चुनाव आयोग, जिला कलेक्टरों, जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट मिलने के बाद गुरुवार को एक और आदेश जारी करेगा। इन चुनावों में 13 नगर निगम और 87 नगरपालिकाएं व नगर पंचायतें शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन की समय-सीमा पर फैसला लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने APSEC को निर्देश दिया है कि वह 22 अक्टूबर तक यह तय करे कि क्या उन शहरी स्थानीय निकायों में नामांकन की समय-सीमा बढ़ाई जाए, जहां कानून-व्यवस्था की कथित समस्याओं के कारण उम्मीदवार अपने कागजात दाखिल नहीं कर पाए थे। जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने आयोग को निर्देश दिया कि वह उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करने को 26 अक्टूबर तक टाल दे। साथ ही, आयोग को याचिकाकर्ताओं और उम्मीदवारों द्वारा सौंपे गए अभ्यावेदनों, सहायक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच करने को भी कहा गया है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अहम हिस्सा हैं। नामांकन दाखिल करने का अधिकार इसी प्रक्रिया का एक बेहद जरूरी पहलू है। कोर्ट ने कहा, "हालांकि संवैधानिक अदालतें आमतौर पर चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं देती हैं, लेकिन जब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को असंवैधानिक या अवैध तरीकों से दूषित होने से बचाने के लिए दखल देना जरूरी हो, तो अदालतें ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।" अगर आयोग समय-सीमा बढ़ाने का फैसला करता है, तो उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, इस फैसले के जारी होने के बाद कम से कम 48 घंटे का समय दिया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग को जिलों से रिपोर्ट का इंतजार

आयोग के आदेश के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया 16 से 18 अक्टूबर तक चली, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 19 अक्टूबर को हुई। उम्मीदवारों की अंतिम सूची मूल रूप से 21 अक्टूबर को जारी की जानी थी। आयोग ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को कथित तौर पर रोके जाने के मामले में, जिला प्रशासन और पुलिस से रिपोर्ट मिलने के बाद वह गुरुवार को कोई फैसला लेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उम्मीदवारों को पुलिस सुरक्षा मिले और नामांकन केंद्रों पर CCTV कवरेज हो।

YSRCP ने हिंसा और डराने-धमकाने का लगाया आरोप

ये निर्देश तब आए जब कोर्ट, युवाजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें नामांकन की समय-सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया गया था। पार्टी ने आरोप लगाया कि हिंसा और डराने-धमकाने की घटनाओं के कारण, पुंगनूर, रायचोटी, कडप्पा और तिरुपति सहित कई जगहों पर उसके उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर पाए।

बता दें कि आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए नामांकन के दौरान कई जिलों में हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं। कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला में भी नामांकन केंद्र के पास TDP-जनसेना और YSRCP के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी। इस दौरान, पुलिस ने हवा में 6 राउंड फायरिंग की और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया।

(इनपुट- PTI)

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